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ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन पहुंचा जिला न्यायालय

संजौली अवैध मस्जिद मामले में नया मोड़

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शिमला, 6 नवंबर(हप्र)

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शिमला की विवादित संजौली मस्जिद मामले में बुधवार को उस समय नया मोड़ आ गया, जब ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन ने शिमला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर कर नगर निगम आयुक्त न्यायालय द्वारा 5 अक्तूबर को पारित आदेश को चुनौती दी। इन आदेशों में मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को दो महीने के भीतर गिराने की अनुमति दी गई थी। संजौली मस्जिद के अध्यक्ष लतीफ मोहम्मद और मुस्लिम समुदाय के अन्य लोगों ने 12 सितंबर को मस्जिद की तीन अवैध मंजिलों को गिराने की पेशकश की थी और नगर निगम आयुक्त से अनुमति मांगी थी। नगर निगम आयुक्त न्यायालय ने 5 अक्तूबर को अनाधिकृत मंजिलों को गिराने की अनुमति दी और इन्हें ध्वस्त करने के लिए दो महीने का समय दिया और मस्जिद समिति ने आदेशों का अनुपालन शुरू कर दिया जिसके बाद छत को हटाने के साथ ही अवैध मंजिलों को गिराने का काम शुरू हो गया।

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ऑल हिमाचल मुस्लिम संगठन जिसने 11 अक्तूबर को एमसी कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने का फैसला किया था और एएचएमओ के प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने घोषणा की थी कि मस्जिद समिति और वक्फ बोर्ड को इस तरह का वचन देने का कोई अधिकार नहीं है और एमसी कोर्ट द्वारा पारित आदेश तथ्यों के विपरीत है। एएचएमओ के वकील विश्व भूषण ने शिमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने नगर आयुक्त न्यायालय के 5 अक्तूबर के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है और दलील दी है कि हम पीड़ित पक्ष हैं क्योंकि हमने संपत्ति दान की है और हम चुनौती दे रहे हैं कि लतीफ किसकी ओर से एमसी कोर्ट में पेश हुआ और किसने उसे मस्जिद को ध्वस्त करने की पेशकश करते हुए प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकृत किया। एएचएमओ ने दलील दी कि संगठन ने मस्जिद के लिए दान दिया था और इस तरह वह एक पीड़ित पक्ष है और संजौली मस्जिद समिति पंजीकृत नहीं है और उसके द्वारा प्रस्तुत हलफनामा अवैध है।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आवेदन की स्थिरता और अन्य संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख तय की।

इससे पहले, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 21 नवंबर को शिमला नगर आयुक्त को स्थानीय निवासियों द्वारा दायर याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर पंद्रह साल पुराने मामले का फैसला करने का आदेश दिया था और यह भी निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई से पहले सभी हितधारकों को नोटिस दिया जाए। स्थानीय नागरिकों के वकील जगत पाल ने कहा कि एएचएमओ के पास कोई अधिकार नहीं है और वह एक पीड़ित पक्ष नहीं है। अदालत ने विध्वंस को रोकने के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है और अपील की स्थिरता तय करने के लिए अगली सुनवाई 11 नवंबर को तय की है और हम याचिकाकर्ता पर अधिकतम जुर्माना लगाने की दलील देंगे।

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