मंडी, 8 अप्रैल (निस)
चेक बाउंस के दो मामलों में कोर्ट ने आरोपी को 6 लाख 50 हजार रूपया जुर्माना और 1-10 माह के कारावास की सजा के फैसले सुनाए हैं। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट ने करियाना थोक कारोबारी प्यारा सिंह की दो शिकायतों पर सरकाघाट निवासी मुंशी राम के दो चेक बाउंस हो गये। अदालत ने आरोपी पर चेक बाउंस के अभियोग साबित होने पर उसे उक्त जुर्माना तथा कारावास की सजा सुनायी है।