कैथल, 15 सितंबर (हप्र)
सात साल की बच्ची से रेप और हत्या के बाद शव को पेट्रेाल छिड़ककर आग लगने के मामले में एडीजे डॉ. गगनदीप कौर सिंह की अदालत ने आरोपी पवन को दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा का ऐलान शनिवार को किया जाएगा। इस मामले में लगातार दो दिन बहस चली और इस दौरान अदालत को बताया गया कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसों की कैटेगिरी में आता है। मामले के अनुसार, गत वर्ष 8 अक्तूबर को पवन ने बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी। वारदात के बाद सबूत मिटाने के मकसद से बच्ची के शव को तेल छिड़ककर जला दिया था। बच्ची का अधजला शव पास के जंगलों की झाड़ियों के बीच मिला था। आरोप है कि बच्ची को कुछ खिलाने के बहाने दोषी उसे स्टेडियम की तरफ ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची ने शोर मचाया तो पवन ने मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और पेट्रोल छिड़ककर शव को आग लगा दी।