फरीदाबाद, 21 अक्तूबर (हप्र)
खोरी गांव में तोड़फोड़ की कार्रवाई से प्रभावित लोगों को नगर निगम ने एक ओर राहत दी है। लोग अब ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पोर्टल भी फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 15 नवंबर तक कर दिया गया है। इसके अलावा वे संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन अटैच कर सकते हैं जिसके बाद नगर निगम दस्तावेज जांच कर फ्लैट देने की कार्रवाई करेगा।
अरावली वन क्षेत्र में नगर निगम ने अपनी 150 एकड़ जमीन पर हजार अवैध घरों को तोड़ने की कार्रवाई पूरी की है। लेकिन, यहां रहने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके पास छत नहीं है इसलिए सरकार पुनर्वास पॉलिसी के तहत उन्हें मकान उपलब्ध कराए। इस पर हरियाणा सरकार ने पुनर्वास की एक पॉलिसी बनाई, जिसमें खोरी में रहने वाले लोगों को डबुआ कॉलोनी और बापू नगर में खाली पड़े फ्लैटों को देने का प्रावधान रखा। इसके तहत ऑफलाइन आवेदन लिए गए।
अभी तक नगर निगम के पास 2,500 के करीब आवेदन आ चुके हैं जिसमें से 800 लोगों को अलॉटमेंट लेटर भी जारी कर दिया गया।
फिलहाल नगर निगम ने इनमें से 400 परिवारों को ही कब्जा दिया है, लेकिन वह अभी फ्लैटों में रह नहीं रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि आवेदन की प्रक्रिया सरल की जाए और इसे 15 नवंबर तक बढ़ाया गया। इसे देखते हुए नगर निगम ने एक वेबपोर्टल की शुरुआत कर दी है जिसमें लोग आवेदन कर सकते हैं। नगर निगम की वेबसाइट पर भी इसका लिंक दिया गया है। ये वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। हालांकि अभी डबुआ कॉलोनी के फ्लैट काफी जर्जर हालत में हैं। कुछेक को ठीक कराया गया है।