ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 23 मई
हरियाणा के 16 शहरों में सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथों में होगी। यह संख्या इससे अधिक भी हो सकती है क्योंकि सामान्य या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों के चुनावों में भी संबंधित वर्ग की ही महिलाओं के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं होगी। इतना ही नहीं, जिन 48 नगर परिषद व नगर पालिकाओं में चुनाव हो रहे हैं, उनमें कुल 888 वार्डों में से 312 वार्डों में भी महिलाओं का ‘राज’ होगा।
निकायों के इन चुनावों में महिलाओं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति की महिला के लिए तो आरक्षण लागू रहेगा लेकिन पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर दिए फैसले के चलते सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित अध्यक्ष पदों को भी सामान्य वर्गों के लिए ओपन कर दिया है। हालांकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अध्यक्ष व वार्डों को छोड़कर बाकी पर पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं होगी।
नारायणगढ़, भिवानी, रतिया, सफीदों, नरवाना, जींद, बहादुरगढ़, इस्माइलाबाद, कैथल, नांगल-चौधरी, नारनौल व सढ़ौरा में नगर परिषद/नगर पालिका में अध्यक्ष पद को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसी तरह से सोहना, चीका, महम व कुंडली निकायों में अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। इन 16 के अलावा बाकी 32 शहरी स्थानीय निकाय सामान्य जातियों के लिए ओपन रहेंगे।
जिन 46 निकायों में चुनाव हो रहे हैं, उनके अधीन कुल 888 वार्ड आएंगे। इनमें से 239 वार्ड महिलाओं के लिए, 73 अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए और 107 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 469 वार्ड सामान्य वर्गों के लिए रहेंगे। कुल 18 लाख 30 हजार 208 मतदाता इन चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 9 लाख 65 हजार 547 पुरुष और 8 लाख 64 हजार 612 महिला मतदाता शामिल हैं। इन 46 निकायों में मतदान के लिए कुल 1816 पोलिंग स्टेशन बनेंगे।
4000 ईवीएम भेजी, पहला ट्रायल हुआ
राज्य चुनाव आयोग से संबंधित निकायों में चुनावों के लिए ईवीएम मशीनें भेज दी हैं। कुल 4 हजार ईवीएम भेजी गई हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय स्तर पर इनका पहला ट्रायल भी हो चुका है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह के अनुसार, अगर और ईवीएम की जरूरत पड़ेगी तो आयोग ने उसका पहले ही बंदोबस्त किया हुआ है। ईवीएम मशीनों पर प्रत्याशी का नाम, चुनाव चिह्न और उसका फोटो लगा होगा।
हर बूथ पर होंगी दो ईवीएम
निकाय चुनावों के लिए हर बूथ पर कम से कम दो ईवीएम होंगी। अध्यक्ष पद के चुनाव डायरेक्ट हो हैं। ऐसे में एक ईवीएम अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वालों के लिए होगी। दूसरी ईवीएम वार्ड पार्षद के लिए होगी। अगर वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने वालों की संख्या अधिक होती है तो दूसरी ईवीएम भी रखी जा सकती है।