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सीएमओ को भरोसे में लिए बगैर हो रहे थे तबादले

चंडीगढ़, 26 दिसंबर (ट्रिन्यू) हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य प्रशासकों को निर्देश दिए हैं कि किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले के संबंध में स्थापित दिशा-निर्देशों का सख्ती...

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चंडीगढ़, 26 दिसंबर (ट्रिन्यू)

हरियाणा सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य प्रशासकों को निर्देश दिए हैं कि किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले के संबंध में स्थापित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। भविष्य में सभी तबादले मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) माडयूल के माध्यम से ही किए जा सकेंगे। यानी मैनुअल तबादलों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

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राज्य सरकार ने कहा है कि ग्रुप-ए, बी, सी और डी कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव डा. विवेक जोशी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अस्थायी समेत सभी तबादला आदेशों में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली माड्यूल का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। इस प्रणाली के बिना जारी किए गए किसी भी आदेश को अवैध माना जाएगा। एचआरएमएस द्वारा जारी आदेश के बिना स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अपने वर्तमान पद पर बने रहना होगा। इसके अलावा, ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी एचआरएमएस माड्यूल के माध्यम से आनलाइन प्रस्तुत करनी होगी।

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स्थापित नियमों के खिलाफ

हरियाणा सरकार के संज्ञान में कुछ ऐसे मामले आए हैं, जहां विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से अनिवार्य सलाह लिए बिना या एचआरएमएस माड्यूल का उपयोग किए बिना स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे। इस तरह के उल्लंघन स्थापित नियमों के खिलाफ हैं और पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रिया को बाधित करते हैं। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी ग्रुप के अधिकारी या कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की स्थानांतरण सलाह के बिना नहीं होगा। ऐसी सलाह मिलने पर एचआरएमएस माड्यूल के माध्यम से तुरंत तबादला आदेश जारी किया जाना चाहिए। इन निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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