Tax Relief Scheme: 30 जून तक भरें टैक्स, पूरा ब्याज माफ! हरियाणा सरकार की ‘राहत स्कीम’ से हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को बड़ी राहत
2010-11 से 2024-25 तक के बकाया पर 100% ब्याज माफी प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों को भी बढ़ी टैक्स वसूली की उम्मीद
Tax Relief Scheme: हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए सरकार ने बड़ा राहत पैकेज खोल दिया है। वर्षों से लंबित टैक्स और उस पर चढ़े भारी ब्याज से परेशान लोगों को अब बड़ी राहत मिलने जा रही है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने एकमुश्त योजना लागू करते हुए वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले पूरे ब्याज को माफ करने का फैसला किया है।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के बाद अब प्रदेशभर के हजारों मकान, दुकान और व्यावसायिक संपत्ति मालिक बिना ब्याज दिए अपना पुराना टैक्स जमा कर सकेंगे।
हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए 30 जून तक बकाया राशि जमा करवाना और पोर्टल पर अपनी संपत्ति का सेल्फ-सर्टिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि यह योजना केवल लोगों को राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए नगर निगमों और नगर परिषदों के रिकॉर्ड भी अपडेट होंगे।
लंबे समय से ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे, जिनमें संपत्ति का विवरण पोर्टल पर सही दर्ज नहीं था या टैक्स वर्षों से लंबित पड़ा था। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि योजना की अवधि समाप्त होने के बाद पुराने नियम लागू रहेंगे।
ऐसे में देर से टैक्स जमा करने वालों पर प्रति माह 1.5 प्रतिशत ब्याज या उसके हिस्से के हिसाब से चार्ज जारी रहेगा। इसी कारण विभाग अब लोगों से समय रहते लाभ उठाने की अपील कर रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, इस फैसले से हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को सीधा फायदा मिलेगा और शहरी निकायों की टैक्स रिकवरी में भी तेजी आएगी। विभाग को उम्मीद है कि ब्याज माफी के चलते बड़ी संख्या में लोग अपना लंबित टैक्स क्लियर करेंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ दिन पहले ही इस राहत योजना का संकेत दिया था। अब अधिसूचना जारी होने के बाद लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है।
