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नारनौल नगर परिषद में बिल भुगतान से पहले पार्षद और कमेटी के हस्ताक्षर अनिवार्य

विकास कार्यों में गुणवत्ता पारदर्शिता के लिए वार्ड पार्षद और पांच सदस्यों की संतुष्टि जरूरी, आवेदनों पर उसी दिन कार्रवाई के निर्देश।

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नगर परिषद नारनौल में विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब भुगतान प्रक्रिया में वार्ड स्तर पर जनभागीदारी बढ़ाई जाएगी। किसी भी विकास कार्य, पार्क एवं हरित क्षेत्र के रखरखाव, सफाई व्यवस्था अथवा अन्य संबंधित कार्य के बिल का भुगतान करने से पहले संबंधित वार्ड पार्षद और वार्ड कमेटी के पांच सदस्यों के हस्ताक्षर करवाना अनिवार्य होगा।

नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी जोगेंद्र सिंह कालीरमण ने बताया कि यह व्यवस्था कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है। वार्ड कमेटी में एक सामान्य वर्ग, एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ा वर्ग और दो महिला सदस्यों को शामिल किया जाएगा। संबंधित पार्षद एवं कमेटी के सदस्य कार्य का निरीक्षण कर संतुष्टि जताएंगे, इसके बाद ही बिल के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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आवेदनों पर उसी दिन कार्रवाई के निर्देश

नगर परिषद प्रशासन ने सभी शाखाओं के कर्मचारियों को व्हाट्सऐप ग्रुप, डाक, डायरी-डिस्पैच अथवा कार्यालय के माध्यम से प्राप्त पत्रों और आवेदनों पर उसी दिन कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अपरिहार्य स्थिति में अधिकतम तीन दिन में नियमानुसार प्रकरण का निपटारा करना होगा। तकनीकी, कानूनी अथवा प्रशासनिक अड़चन होने पर मामले को स्पष्ट टिप्पणी के साथ उच्च अधिकारी के समक्ष भेजना होगा। यदि कोई कार्य नियमों के तहत संभव नहीं है तो आवेदक को लिखित रूप में कारण और संबंधित नियम की जानकारी देनी होगी। नागरिकों को बिना उचित कारण बार-बार कार्यालय के चक्कर न लगवाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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लापरवाही पर होगी कार्रवाई

कार्यकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया की आमजन के कार्यों में अनावश्यक देरी, अनुशासनहीनता, आदेशों की अवहेलना, नियमों का उल्लंघन अथवा जानबूझकर प्रकरण लंबित रखने की शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नगर परिषद की विभिन्न शाखाओं को भी उनके कार्यों के संबंध में जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। टैक्स शाखा में प्रॉपर्टी टैक्स, बकाया नोटिस, प्रॉपर्टी आईडी, संपत्ति स्वामित्व और किराया संबंधी मामलों का काम होगा। टेक्निकल विंग विकास कार्यों की निगरानी, प्राक्कलन, टेंडर, वर्क ऑर्डर, निर्माण गुणवत्ता, भवन नक्शों, अवैध निर्माण और अतिक्रमण से जुड़े कार्य देखेगा।

रिकॉर्ड रूम को न्यायालयीन मामलों की निगरानी की जिम्मेदारी भी दी गई है। पैनल अधिवक्ताओं के साथ समन्वय कर जिला एवं सत्र न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की तारीख, नोटिस, आदेश और अन्य दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखने तथा न्यायालय द्वारा मांगे गए दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश हैं।

कार्यकारी अधिकारी जोगेंद्र सिंह कालीरमण ने शहरवासियों से सफाई व्यवस्था में सहयोग की अपील की है। नागरिकों से कूड़ा सड़क, नाली, खाली प्लॉट अथवा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं डालने और केवल डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण गाड़ी में देने का आग्रह किया गया है। गीला और सूखा कचरा अलग-अलग देने की भी अपील की गई है।

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