चंडीगढ़, 13 नवंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ को 2 और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घटने के बाद अब छूट भी बढ़ा दी है। सरकार ने ‘नो मॉस्क-नो सर्विस’ का फैसला लिया है। यानी जो व्यक्ति मॉस्क नहीं लगाएगा, उसी किसी भी तरह की नागरिक सुविधा नहीं मिलेगी। प्रदेश में रेलगाड़ियों व बसों में भी बिना मास्क के सफर करने पर पाबंदी रहेगी।
फिलहाल स्कूल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ लग रहे हैं। सरकार पहली दिसंबर से स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ खोलने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। राज्य में सभी कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई सहित सभी शैक्षणिक संस्थान पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। शनिवार को हरियाणा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने यह निर्णय लिया।
राज्य में सभी रेस्टोरेंट्स, बार (होटल व मॉल भी शामिल) जिम, स्पा सेंटर, क्लब हाउस भी पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। हालांकि, इस दौरान भी कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती के साथ पालन करना होगा। सिनेमा हाल भी अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकार ने प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी को भी निर्देश दिए हैं कि वे यूनिवर्सिटी को फिर से खोलने के लिए प्लानिंग करें। इसमें शर्त यह है कि सभी विद्यार्थी और फैकेल्टी सहित यूनिवर्सिटी का पूरा स्टॉफ वैक्सीनेट हो।
खुले मैदान में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत तक भीड़ जुट सकेंगी। हालांकि, इसमें भी एक समय में 500 से अधिक की भीड़ जुटाने पर अभी रोक रहेगी। वहीं, इंडोर में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 लोगों भीड़ एक समय में इकट्ठा हो सकेगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के नये केसों की संख्या बहुत कम रह गयी है।
कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा
सभी कॉलेज तथा पॉलिटेक्निक भी अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट व सरकारी विभागों के अलावा चयन एजेंसियों को भर्तियों की छूट रहेगी। बशर्ते उन्हें कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा।
शॉपिंग मॉल्स को भी छूट
कौशल विकास मिशन के तहत प्रदेश में स्थापित कौशल विकास केंद्रों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। इसी तरह से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की मंजूरी सरकार ने दी है। प्रदेश में सभी आईटीआई भी अब विद्यार्थियों की पूरी क्षमता के साथ खुलेंगी। सभी दुकानों और शॉपिंग मॉल को भी अब पूरी क्षमता और पूरे समय के लिए खोला जा सकेगा।
वैक्सीनेशन वाले कर सकेंगे स्विमिंग
प्रदेश में सभी स्विमिंग पुल भी अब खुलेंगे। इसमें शर्त यह रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। स्विमिंग के लिए आने वाले लोगों के अलावा वहां के ट्रेनर व सभी प्रकार के स्टॉफ को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होना अनिवार्य है। बिना वैक्सीनेशन वालों को एंट्री की इजाजत नहीं होगी। धार्मिक स्थलों में एक समय में 50 लोगों के अंदर जाने की छूट रहेगी।