अम्बाला शहर, 20 अगस्त (हप्र/नस)
प्राइवेट स्कूल संचालकों ने यहां बृहस्पतिवार को डिप्टी डीईओ सुधीर कालड़ा को हाईकोर्ट के फैसले की एक कॉपी सौंपी जिसमें स्कूलों के पक्ष में सालाना शुल्क सहित अन्य मामलों पर फैसला दिया गया है। निजी स्कूल संचालक इसके माध्यम से यह चाह रहे हैं कि सरकारी अधिकारी उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों को इस फैसले की जानकारी दें ताकि वे स्कूलों में धरना प्रदर्शन नहीं करें। हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कान्फ्रेंस के प्रदेश उपप्रधान प्रशांत मुंजाल व आईपीएसएस के प्रधान सौरभ कपूर की अध्यक्षता में निजी स्कूल संचालकों ने डिप्टी डीईओ सुधीर कालड़ा को कोर्ट के आदेशों की कॉपी सौंपी। स्कूल संचालकों ने आग्रह किया कि वह अभिभावकों को स्पष्ट करें कि कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं ताकि आर्थिक तंगी झेल रहे स्कूल संचालक राहत महसूस कर सकें।
स्कूल संचालकों ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेशों में निजी स्कूल संचालकों को मंथली ट्यूशन फीस के अलावा एनुअल चार्ज के साथ साथ ट्रांसपोर्ट चार्ज भी लेने के आदेश कर दिए हैं। लेकिन जब स्कूल संचालक अभिभावकों को एनुअल चार्ज जमा करवाने के लिए कहते हैं तो विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं। मुंजाल ने बताया कि फिलहाल निजी स्कूल संचालकों ने ट्रांसपोर्ट चार्ज न लेने का फैसला लिया है। इस अवसर पर सुखविंद्र सिंह विर्क, नेहा कश्यप, बंसीलाल कपूर, सुच्चा सिंह, अनिल सचदेव आदि निजी स्कूल संचालक मौजूद रहे।
‘निदेशालय से निर्देश आने तक कार्रवाई नहीं’
डिप्टी डीईओ सुधीर कालड़ा ने प्राइवेट स्कूल संचालकों को स्पष्ट किया कि जब तक उनके पास शिक्षा निदेशालय से आदेश नहीं आएंगे तब तक वे कोई कार्रवाई अपने स्तर पर नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक ऐसे कोई आदेश उन्हें नहीं मिले हैं। ऐसे में यह काॅपी जिला स्तर पर देने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि जो भी निर्देश होंगे वो पूरे प्रदेश में लागू होंगे।