गुरुग्राम, 30 मई (हप्र)
शहर की पुरानी काॅलोनियों में बड़े पैमाने पर अवैध फ्लोर और फ्लैट्स का न सिर्फ निर्माण किया जा रहा है, धड़ल्ले से इनकी रजिस्ट्री भी की जा रही है। इसी साल जनवरी से अप्रैल के बीच 435 ऐसी रजिस्ट्रियों की शिकायत वसीका नंबर समेत डीसी से की गई है।
नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माणों को रोकने के लिए चारों जोन में अलग-अलग इंफोर्समेंट विंग गठित की हुई हैं। इन टीमों का नेतृत्व एसडीओ सीधे तौर पर करते हैं, जो संबंधित क्षेत्र के ज्वाइंट कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं।
अधिकार मंच के रमेश यादव ने जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक अकेले गुरुग्राम तहसील में 435 रजिस्ट्री अवैध तरीके से किए जाने की शिकायत डीसी निशांत यादव से की है। अपनी शिकायत में उन्होंने रजिस्ट्रियों के बकायदा वसीका नंबर भी लिखे हैं। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि न्यू काॅलोनी, अशोक विहार, आचार्य पुरी, प्रताप नगर, ज्योति पार्क, कृष्णा काॅलोनी, भीम नगर, दयानंद काॅलोनी, सुभाष नगर व अर्जुन नगर समेत आसपास सटी काॅलोनियों में बीते दो सालों में ही साढ़े 3 हजार से ज्यादा रजिस्ट्री नियमों के खिलाफ की हैं। डीसी ने ऐसी शिकायत मिलने से इनकार करते हुए कहा, ‘मेरी जानकारी में ऐसी शिकायत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला है तो उसकी जांच करवाई जाएगी।’ नायब तहसीलदार दर्पण कंबोज का कहना है, ‘शिकायत कोई भी किसी के खिलाफ कर देता है। डीटीपी ई की ओर से फरवरी या मार्च महीने में एक पत्र मिला था जिसमें आॅक्यूपेशन सार्टिफिकेट नहीं होने पर रजिस्ट्री नहीं करने की बात कही गई थी, इसके बाद से हमने रजिस्ट्री बंद कर दी थी।’ उनका कहना है कि सिर्फ नियमों के तहत ही रजिस्ट्री की जा रही हैं।
नियमानुसार नियमित काॅलोनी में ही स्टिल्ड पार्किंग के साथ चार फ्लोर का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन फ्लैट्स सिर्फ लाईसेंस्ड काॅलोनी में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत बनाए जा सकते हैं। नियमित की गई काॅलोनियों में ही फ्लैट निर्माण की न अनुमति मिल सकती है और न ही रजिस्ट्री की जा सकती है।
-आरएस बाठ, डीटीपी-ई
इंफोर्समेंट विंग के कार्य की निगरानी संबंधित ज्वाइंट कमिश्नर द्वारा की जाती है। अभी तक ऐसा कोई सर्वे नहीं करवाया गया, जिससे शहर की पुरानी काॅलोनियों में बन रहे फ्लैट्स या फ्लोर्स की संख्या के बारे में जानकारी मिल सके। भवन निर्माण मामलों में यूएलबी अधिकांश मामलों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नियमों को की फाॅलो करती है।
-मनीष यादव, डीटीपी, नगर निगम, गुरुग्राम