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भर्ती नीति में संशोधन, पूर्व अग्निवीरों के 20 प्रतिशत आरक्षण का श्रेणीवार बंटवारा तय

सरकार ने जारी किए संशोधित दिशा-निर्देश

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प्रतीकात्मक तस्वीर।
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प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को दिए जा रहे 20 प्रतिशत आरक्षण के श्रेणीवार वितरण को अधिसूचित करते हुए आरक्षण नीति में संशोधन किया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल 20 प्रतिशत आरक्षण पहले की तरह बरकरार रहेगा, लेकिन अब इसका वर्गवार विभाजन तय कर दिया गया है। यह व्यवस्था पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग में फॉरेस्ट गार्ड, कारागार विभाग में प्रिजन वार्डर तथा खान एवं भूविज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के पदों पर सीधी भर्ती में लागू होगी।

सरकार ने यह संशोधन 20 अगस्त 2025 को जारी पूर्व आदेश में आंशिक बदलाव करते हुए किया है। नये प्रावधानों के तहत पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण का स्पष्ट श्रेणीवार बंटवारा निर्धारित किया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

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संशोधित व्यवस्था के अनुसार पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित 20 प्रतिशत आरक्षण में 2 प्रतिशत वंचित अनुसूचित जाति (डीएससी), 2 प्रतिशत अन्य अनुसूचित जाति (ओएससी), 3 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग-ए (बीसी-ए), 2 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग-बी (बीसी-बी), 2 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा शेष 9 प्रतिशत अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित किया गया है।

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राज्य सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग रोस्टर प्वाइंट भी निर्धारित किए हैं, ताकि सभी संबंधित विभागों में भर्ती के दौरान आरक्षण नीति का समान और प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। इससे चयन प्रक्रिया में स्पष्टता आएगी और आरक्षण के प्रावधानों को लागू करने में किसी प्रकार की व्यावहारिक कठिनाई नहीं होगी।

संशोधित दिशा-निर्देशों की प्रतियां सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल तथा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को अनुपालन के लिए भेज दी गई हैं। सरकार ने संबंधित विभागों को आगामी भर्तियों में संशोधित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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