सोनीपत, 23 फरवरी (निस)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुरूचि अतरेजा सिंह की अदालत ने गोहाना शहर थाना क्षेत्र में 12 साल की बच्ची के साथ डेढ़ साल में कई बार दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर रिश्ते में मामा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बच्ची द्वारा शिकायत किए जाने के बाद मारपीट करने की दोषी पाए जाने पर उसकी मां को भी दो साल की सजा सुनाई है। गोहाना की 12 साल की बच्ची ने 8 अगस्त, 2019 को चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन किया था। शिकायत मिलने पर पहुंची महिला कर्मियों को बच्ची ने बताया कि उसकी मां ने अपने मायके के गांव के एक युवक को धर्म भाई बना रखा है। वह पिछले डेढ़ साल से जबरन उससे दुष्कर्म कर रहा है। इस बारे में जब अपनी मां से बात करती हैं तो वह पिटाई कर देती हैं। बच्ची ने बताया कि कुछ समय से उसका मामा उनके घर नहीं आ रहा जिससे उसकी हिम्मत बंध गई और उसने फोन कर दिया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
जांच के समय सामने आया कि वर्तमान में आरोपी बच्ची की बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म के आरोप में सुनारिया जेल में बंद है। पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर पूछताछ की और बाद में बच्ची की मां को भी गिरफ्तार कर लिया।
एएसजे सुरूचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद और बच्ची की मां को 2 साल की सजा सुनाई