फरीदाबाद, 30 सितंबर (हप्र)
शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आज एडिशनल सेशन जज ज्योति लाम्बा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है और उस पर 70000 का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि आरोपी दीपक कुमार पलवल के होडल के रहने वाले के द्वारा एक 22 वर्षीय लड़की के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को वर्ष 2021 में अंजाम दिया गया था। आरोपी दीपक कुमार को पुलिस टीम सहायक उप निरीक्षक मुकेश सिपाही सुरेंद्र और मनीष ने 18 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। पीडि़ता ने अपनी शिकायत में बताया था कि पीडि़ता आरोपी को पिछले दो वर्ष से जानती है। पीडि़ता फरीदाबाद के एक अस्पताल में काम करती थी। जहां पर आरोपी पीड़िता से मिलने के लिए आया करता था। पीडि़ता के साथ आरोपी ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को बार.बार अंजाम दिया था।
पीडि़ता के द्वारा शादी की बात कहने पर आरोपी ने पीडि़ता को जान से मारने की धमकी दी। मामले में अनुसंधान अधिकारी सहायक उप निरीक्षक मुकेश के द्वारा कोर्ट में पीसी किया गया। मामले में सेशन जज के द्वारा आरोपी को 14 साल की सजा और 70000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।