जींद (हप्र) : दुष्कर्म, धमकी देने के मामले में 20 साल की सजा काट रहे कैदी के खिलाफ फरलो से वापस नहीं आने के आरोप में सिटी थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। जेल के डीएसपी संदीप ढांगी ने सिटी थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शहर की दुर्गा कालोनी निवासी सुरजीत के खिलाफ 2014 को केस दर्ज हुआ था। सुरजीत को 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी। तभी से आरोपी जिला जेल में बंद था। उसे 17 मार्च 2022 को 2 सप्ताह की फरलो दी गई थी। उसको एक अप्रैल को जिला जेल में हाजिर होना था, लेकिन वह आज तक वापस नहीं लौटा। जांच अधिकारी एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने सुरजीत के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
दूरदृष्टा, जनचेतना के अग्रदूत, वैचारिक स्वतंत्रता के पुरोधा एवं समाजसेवी सरदार दयालसिंह मजीठिया ने 2 फरवरी, 1881 को लाहौर (अब पाकिस्तान) से ‘द ट्रिब्यून’ का प्रकाशन शुरू किया। विभाजन के बाद लाहौर से शिमला व अंबाला होते हुए यह समाचार पत्र अब चंडीगढ़ से प्रकाशित हो रहा है।
‘द ट्रिब्यून’ के सहयोगी प्रकाशनों के रूप में 15 अगस्त, 1978 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दैनिक ट्रिब्यून व पंजाबी ट्रिब्यून की शुरुआत हुई। द ट्रिब्यून प्रकाशन समूह का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।
हमें दूरदर्शी ट्रस्टियों डॉ. तुलसीदास (प्रेसीडेंट), न्यायमूर्ति डी. के. महाजन, लेफ्टिनेंट जनरल पी. एस. ज्ञानी, एच. आर. भाटिया, डॉ. एम. एस. रंधावा तथा तत्कालीन प्रधान संपादक प्रेम भाटिया का भावपूर्ण स्मरण करना जरूरी लगता है, जिनके प्रयासों से दैनिक ट्रिब्यून अस्तित्व में आया।