हिसार, 19 मई (हप्र)
रेमडेसिविर के एक इंजेक्शन को 40 हजार रुपए में बेचने के मामले में आरोपी होली हेल्प अस्पताल के केमिस्ट अरुण खुराना, उसके भतीजे पार्थ खुराना को जमानत पर रिहा करने के खिलाफ जिला अदालत में याचिका दायर की गई है। दैनिक ट्रिब्यून के स्टिंग ऑपरेशन के बाद अर्बन एस्टेट पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। यह याचिका स्टिंग ऑपरेशन करने वाले दोनों चश्मदीद गवाह की तरफ से दायर की है। जमानत रद्द करने के लिए मुख्य आधार निचली अदालत के पास जमानत याचिका पर सुनवाई का अधिकार न होना व कोरोना महामारी में कालाबाजारी करने वालों को सबक सिखाने की जरूरत बताया गया है।
याचिका में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बैंच के न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट द्वारा स्वत: संज्ञान याचिका में की गई टिप्पणी का भी जिक्र किया है। यहां बता दें कि इस बारे में अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने गत 2 मई, 2021 को मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार किया था और अदालत ने 5 मई को दोनाें को जमानत दे दी थी।