चंडीगढ़, 7 जून (ट्रिन्यू)
कोविड-19 की वजह से बिगड़ी अर्थव्यवस्था अब धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है। ऐसे में सरकार ने कर्मचारियों एवं पेंशनरों को इस साल एलटीसी (छुट्टी यात्रा रियायत) का लाभ देने का निर्णय लिया है। ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के फार्मूले पर यह लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने इस बाबत सभी प्रशासनिक सचिवों व विभागों के मुखियाओं को हिदायतें जारी की हैं।
पूर्व की हुड्डा सरकार के दौरान लागू एलटीसी पॉलिसी के अनुसार, एलटीसी की एवज में राज्य सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों को एक माह का मूल वेतन या पेंशन देती है। इसमें संबंधित कर्मचारी एवं पेंशनर के लिए लागू महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की राशि भी शामिल रहती है। सरकार ने पहले 70 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनरों को इस साल एलटीसी सुविधा देने का निर्णय लिया है। इसके लिए सभी ट्रेजरी (खजाना) अधिकारियों व सहायक ट्रेजरी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस वर्ग के पेंशनरों को पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर लाभ देना सुनिश्चित करें। सरकार ने तय किया है कि जो कर्मचारी 2021 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें उनकी रिटायरमेंट के महीने में ही एलटीसी लाभ दिया जाएगा। इस बारे में सुनिश्चित संबंधित प्रशासनिक सचिवों व विभागाध्यक्ष करेंगे।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत कुमार का कहना है कि वित्त विभाग के पत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि 2021 को वित्तीय वर्ष के रूप में माना जाएगा या फिर पहली जनवरी से दिसंबर, 2021 तक रिटायर होने वाले कर्मियों को एलटीसी मिलेगी। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जनवरी से मई के बीच जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं, उन्हें एलटीसी मिलेगी या नहीं। इन कर्मचारियों ने एलटीसी के लिए आवेदन तो किया था, लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ।
स्वीकृत बजट से मिलेगा पैसा
कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाते सरकार ने तीन विभागों पुलिस, स्वास्थ्य व मेडिकल एजुकेशन के अधिकारियों व कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए मौजूदा वर्ष में ही एलटीसी देने के आदेश दिए हैं। इसमें शर्त यह लगाई गई है कि एलटीसी का पैसा मौजूदा स्वीकृत बजट में से ही मिलेगा। किसी अन्य हेड से एलटीसी के लिए बजट लेने की इजाजत नहीं होगी। बाकी विभागों के कर्मचारियों व पेंशनरों को 2022 और 2023 में एलटीसी का भुगतान हो सकेगा।