चंडीगढ़, 14 मार्च (ट्रिन्यू)
हरियाणा में जिला परिषद पार्षदों, पंचायत समिति सदस्यों व ग्राम पंचायत में पंचों का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें पेंशन देने की कोई योजना सरकार के पास नहीं है। जिला परिषद व ब्लाक समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अलावा सरपंच पदों पर रहने वालों के लिए ही मासिक पेंशन दी जाएगी। कालका से कांग्रेस विधायक प्रदीप चौधरी के सवाल पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने यह जवाब दिया।
प्रदीप ने आरोप लगाया कि पंचकूला में पूर्व सरपंचों को पेंशन मिल रही है लेकिन कालका के मोरनी, पिंजौर व रायपुररानी आदि एरिया में पंचायती राज संस्थाओं के पूर्व प्रतिनिधियों को पेंशन नहीं मिल रही। इस पर बबली ने कहा कि पेंशन के लिए आवेदन करना होता है। बिना आवेदन किए पेंशन लागू नहीं होगी। प्रदीप ने जब फिर ये यह मुद्दा उठाया तो बबली ने कहा कि अगर इस तरह की शिकायत आएगी तो उसकी जांच कराई जाएगी।