भिवानी, 18 नवंबर (हप्र)
जिले में बढ़ते कोरोना मामलों और शादियों में भीड़-भाड के चलते कोरोना के फैलने के मद्देनजर प्रशासन ने सख्ती करने का निर्णय लिया है। डीसी जयबीर सिंह आर्य ने जिले में रिजोर्ट, मैरिज पैलेस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि शादी समारोह में 200 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। शादी के कैटरर व हलवाई वर्कर का 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के चलते ऐतिहात बरतना जरूरी है। वे मंगलवार को शहर के रिजोर्ट व मैरिज पैलेस संचालकों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि शादी के दौरान कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो संबंधित रिजोर्ट, मैरिज पैलेस को कंटेंमेंट जोन बनाकर सील किया जाएगा। मैरिज पैलेस में काम करने वाले सभी वर्करों का कोरोना टेस्ट जरूरी होगा। उन्होनें निर्देश दिए कि वे अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर मास्क और सेनीटाइजर रखें। इस दौरान एसडीएम महेश कुमार, सिविल सर्जन डॉ. सपना गहलावत, उपसिविल सर्जन डा. संध्या गुप्ता, जिला कोविड प्रभारी राजेश कुमार, नगर परिषद ईओ संजय यादव व रिजोर्ट के प्रतिनिधि शामिल रहे।