अम्बाला शहर (हप्र) : जिला में कोरोना के रोजाना बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिलाधीश ने आदेश जारी करके कोविड-19 के नियमों की परिपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी दुकानदारों व ट्रेडर्स अपने प्रांगण में नियमों की पालना करने के लिए जवाबदेह किया गया है। जिलाधीश अशोक कुमार शर्मा ने जारी आदेशों में कहा है कि सभी प्रांगणों में काम करने वाले प्रतिनिधियों, कर्मचारियों को मास्क पहनना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दृष्टिगत राजस्व एवं आपदा विभाग की ओर से नई हिदायतें जारी की गई हैं, जिसके अनुसार इंडोर में किसी भी कार्यक्रम में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ 200 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं होंगे, जबकि खुले स्थान में 500 की सीमा कर दी गई है। इन स्थानों पर मास्क व सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखना अति अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि दाह संस्कार में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। नई हिदायतों के अनुसार राजनैतिक से लेकर धार्मिक, शैक्षणिक, खेल सहित हर तरह के कार्यक्रम के लिये सम्बन्धित उपायुक्त से अनुमति लेना अनिवार्य है।