कैथल, 4 अगस्त (हप्र)
अदालत में काम कर रहे वकीलों के मुंशियों को भी अब निर्धारित ड्रैस में अदालत में आना पड़ेगा। कोई भी मुंशी अब बिना ड्रेस के अदालत में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इस बारे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेश कत्याल ने सभी अदालतों और कैथल तथा गुहला के बार एसोसिएशन के प्रधानों को पत्र क्रमांक 7348-49 दिनांक 3-8-2022 जारी किया है। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान रविन्द्र तंवर एडवोकेट ने बताया कि पत्र के अनुसार सभी वकीलों के मुंशी/ क्लर्क अब गहरे नीले रंग की कमीज और स्लेटी रंग की पैंट पहनेंगे। यह ड्रेस पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई है। रविंद्र तंवर ने बताया कि ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। सेशन जज ने अपने पत्र में वकीलों को भी कहा है कि वे अपने मुंशियों को उपरोक्त ड्रेस पहनना सुनिश्चित करें।