चंडीगढ़, 20 अगस्त (ट्रिन्यू)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र एवं हरियाणा सरकार को निर्देशित किया है िक गैर एचसीएस कोटा से आईएएस अभ्यर्थियाें का चयन न किया जाए। जस्टिस राकेश कुमार जैन एवं जस्टिस अशोक कुमार वर्मा ने हरियाणा कृषि विभाग में कार्यरत क्लास-1 अधिकारी सुरेंद्र सिंह दहिया एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए इसके निर्देश दिए। दहिया ने 7 अगस्त के कैट के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट का रूख किया था।