मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

नगर पालिका चुनाव : 12 मार्च को होगी मतगणना, निषेधाज्ञा लागू

जींद (जुलाना), 3 मार्च (हप्र) नगरपालिका चुनाव 2025 की मतगणना प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा...
Advertisement

जींद (जुलाना), 3 मार्च (हप्र)

नगरपालिका चुनाव 2025 की मतगणना प्रक्रिया के दौरान जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लागू की गई है। जिलाधीश मोहम्मद इमरान रजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश पारित किया है, जो 2 मार्च से 12 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा।

Advertisement

मतगणना के दौरान प्रत्याशियों, उनके समर्थकों एवं आम जनता की बड़ी संख्या में उपस्थिति के कारण कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। आदेश के अनुसार, राजकीय महाविद्यालय, जुलाना एवं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सफीदों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के घातक हथियार ले जाने, पेट्रोल-डीजल की बोतल रखने, पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और राजनीतिक दलों द्वारा जुलूस निकालने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

इसके अतिरिक्त मतगणना केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर भी प्रतिबंद लगाया है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों एवं अन्य संवेदनशील सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह आदेश पुलिस एवं ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। जिलाधीश ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

Advertisement
Show comments