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मकान-कार खरीदनें के लिए विधायक ले सकेंगे एक करोड़ का लोन

चंडीगढ़ 22 अप्रैल (ट्रिन्यू)प्रदेश के विधायक अब फ्लैट या कार खरीदने के लिए सरकार से 4 फीसदी ब्याज पर एक करोड़ रुपये तक का लोन ले सकेंगे। वे केवल मकान के लिए या फिर दोनों के लिए यह राशि ले...
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चंडीगढ़ 22 अप्रैल (ट्रिन्यू)प्रदेश के विधायक अब फ्लैट या कार खरीदने के लिए सरकार से 4 फीसदी ब्याज पर एक करोड़ रुपये तक का लोन ले सकेंगे। वे केवल मकान के लिए या फिर दोनों के लिए यह राशि ले सकते हैं। विधायकों के लिए मकान व कार लोन की राशि में 20 लाख रुपये का इजाफा किया गया है।

पिछले महीने विधानसभा के बजट सत्र में पारित विधानसभा (सदस्य सुविधाएं) संशोधन विधेयक और विधानसभा (सदस्य चिकित्सा सुविधा) संशोधन विधेयक को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वीकृति दे दी। विधायकों को मकान की मरम्मत के लिए अब 10 लाख रुपये का ऋण मिलेगा। इसके अलावा, आश्रितों को चिकित्सा खर्च की सुविधा भी मिलेगी। विधायक और पूर्व विधायक की मौत के बाद भी आश्रित पति-पत्नी को सरकारी खर्च पर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी।

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अब तक विधायकों को मकान के लिए 60 लाख रुपये और गाड़ी के लिए 20 लाख रुपये का लोन मिलता था। सरकार ने अब मकान और गाड़ी के लोन को आपस में मर्ज करके इसकी लिमिट एक करोड़ रुपये कर दी है।

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