चंडीगढ़, 31 अगस्त (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम-2008 से जुड़े कार्यों को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को हस्तांतरित करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। वर्तमान में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया के संचालन का अधिकार गृह विभाग के साथ-साथ राजस्व विभाग के पास है। प्रत्येक विभाग के सटीक डोमेन में अस्पष्टता है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस विषय को गृह विभाग के बजाय राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा।
इसके लिए उचित अधिसूचना जारी की जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को यहां कहा कि ऑनलाइन विवाह पंजीकरण के लिए प्रक्रिया के संबंध में 15 जुलाई को राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। बैठक में बताया गया कि मौजूदा प्रक्रिया में आवेदकों (दुल्हन, दूल्हे और गवाहों) को एक से अधिक बार व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना पड़ता है। इससे आवेदकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया था कि प्रक्रिया को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदकों को इस पूरी प्रक्रिया के दौरान केवल एक बार व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना पड़े। उन्होंने बताया कि विवाह पंजीकरण एक संवेदनशील विषय है और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार के डाटा के हेरफेर की कोई गुंजाइश न हो।
इसलिए, आवेदन के लिए डाटा प्रविष्टि स्वयं आवेदकों द्वारा भरी जानी चाहिए। तदनुसार प्रक्रिया को संशोधित करने पर सहमति हुई। वर्तमान में विवाह पंजीकरण प्रक्रिया के कुछ हिस्से मैनुअल हैं और प्रक्रिया के उन हिस्सों को डिजिटल करने की आवश्यकता है।
फील्डमैन के 50 पदों पर ऑनलाइन ट्रांसफर
चंडीगढ़ (ट्रिन्यू): हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2020 के तहत फील्डमैन श्रेणी के 50 पदों के लिए स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सोमवार को यहां कहा कि विभाग में फील्डमैन के रूप में कार्यरत 474 कर्मचारियों में से 50 ने ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर पंजीकरण कराया था। इसके बाद पहली से 14 सितंबर तक शिकायत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा।