सोनीपत, 7 सितंबर (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने महिला व उसके प्रेमी को आरोप साबित होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है। बिहार के जिला पूर्वी चंपारण के गांव भवानीपुर निवासी रामबालक यादव (36), पत्नी गुलाब देवी और अपने तीनों बच्चों के साथ मजदूरी करने 10 अगस्त, 2021 को सोनीपत आया था। उनके भाई दीनबंधु यादव ने राजकीय रेलवे पुलिस सोनीपत को बताया था कि उनका भाई सितंबर, 2021 के बाद से गायब हो गया था। उन्होंने इसकी शिकायत बिहार में सिसेश्वर थाना पुलिस को दी थी। उसे पता लगा कि भाभी अपने मायके में आ गई है। दीनबंधु यादव ग्रामीणों के साथ अपने भाई की ससुराल में पहुंचा था। वहां पर गुलाब देवी मिल गई थी। उसने पहले रामबालक के बारे में जानकारी होने से इंकार कर दिया था। बाद में उसने अपने प्रेमी विजय के बारे में बताया था। वह भवानीपुर का ही रहने है। बिहार पुलिस ने विजय को काबू कर पूछताछ की तो उसने बताया कि रामबालक की उसने डंडों से पीटकर हत्या कर दी थी।