जींद, 23 अगस्त (हप्र)
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उप सिविल सर्जन डा. रमेश पांचाल के नेतृत्व में जागरूकता अभियान चलाया और शिक्षण संस्थानों के निकट तंबाकू उत्पाद बच रहे दुकानदारों के चालान काटे।
डा. रमेश पांचाला ने बताया कि कोटप्पा एक्ट 2003 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों, शिक्षण संस्थानों के आस-पास व नागरिक अस्पताल जीन्द, डीआरडीए मार्केट, राजकीय महाविद्यालय, राजकीय प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय, हूडा मार्किट देवीलाल ग्राउंड, लाइब्रेरी, एकेडमी के आस-पास बीड़ी-सिगरेट बेचने वाले रेहड़ी वालों व दुकानदारों के पांच चालान काटे गए। इसके साथ ही टीम द्वारा आमजन को धूम्रपान न करने के बारे में जागरूक किया गया। दुकानदारों को हिदायत दी गई कि सरकार के नियमानुसार वर्जित दायरे में बीड़ी-सिगरेट आदि बेचना निषेध एवं गैरकानूनी है। यदि फिर भी कोई आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आमजन को जागरूक करते हुए डा. रमेश पांचाल ने कहा कि धूम्रपान से गले का कैंसर, मंंुह का कैंसर, फेफडों का कैंसर व हृदय रोग जैसी घातक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। बीड़ी, सिगरेट के साथ साथ हुक्के का सेवन भी ज्यादा नुकसानदायक होता है। सार्वजनिक स्थानों जैसे-स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, अस्पताल, सचिवालय, कोर्ट परिसर आदि पर धुम्रपान वर्जित है, ऐसे स्थानों पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर दायरे में तम्बाकू-बीड़ी-सिगरेट या नशीले उत्पाद बेचना व धुम्रपान करना गैर-कानूनी है।