बाढड़ा, 21 अगस्त (निस)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गांव कारीमोद के सरपंच पर गांव के ही एक व्यक्ति को स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 हजार की राशि दिलवाने के दोषी माने जाने पर उपायुक्त द्वारा निलंबन करने के फैसले पर रोक लगाते हुए भविष्य में इस तरह के निर्णयों की विस्तृत जांच करने के बाद आगामी कदम उठाने का आदेश जारी किया। गांव कारीमोद के सरपंच सूबेसिंह ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव में शौचालयों का निर्माण करवाया था जिस पर एक ही राशन कार्ड पर दो लाभार्थी पाए जाने पर जिला उपायुक्त ने 11 अगस्त को उन्हें निलंबित कर दिया था। निलंबित सरपंच ने विभाग की जांच की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाते हुए वित्तायुक्त कार्यालय में अपील की लेकिन उनके द्वारा सुनवाई में देरी होने पर तो उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने विकास एवं पंचायत विभाग व दादरी के उपायुक्त कार्यालय से सारी रिपोर्ट की सुनवाई करने के बाद उपायुक्त व विभाग के निर्णयों को एकतरफा मानते हुए आगामी आदेश तक उनपर स्थगन आदेश देने व इस तरह के जनहित के मामलों में तथ्यात्मक सुनवाई करने की नसीहत दी।