Haryana News : 11 साल बाद जेल से बाहर आएगा रामपाल, हाईकोर्ट ने देशद्रोह मामले में दी जमानत
सभी कानूनी अड़चनें हुईं खत्म, 19 साल पुराना है विवाद का आधार
Haryana News : सतलोक आश्रम प्रकरण के मुख्य आरोपी और स्वयंभू संत रामपाल की करीब 11 साल और पांच महीने बाद जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को रामपाल को देशद्रोह के आखिरी मामले में नियमित जमानत दे दी है। अन्य सभी प्रमुख मामलों में वह पहले ही बरी हो चुका है या उसकी सजा निलंबित की जा चुकी है।
सभी कानूनी अड़चनें हुईं खत्म
रामपाल के खिलाफ कुल सात आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से हत्या के दो मामलों में हिसार की अदालत से उसे सजा मिल चुकी है, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई के दौरान पिछले साल उसकी सजा निलंबित (Suspend) कर दी थी। इसके अलावा, सरकारी कार्य में बाधा डालने, निषेधाज्ञा उल्लंघन और रोहतक के एक हत्या मामले में वह पहले ही बरी हो चुका है।
देशद्रोह का यह सातवां और आखिरी मामला था जिसका ट्रायल अभी चल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद हिसार अदालत में जमानत के बॉन्ड (Bond) दाखिल किए जाएंगे, जिसके बाद रामपाल जेल से बाहर आएगा।
19 साल पुराना है विवाद का आधार
इस पूरे प्रकरण की जड़ें करीब 19 साल पुरानी हैं, जब रोहतक के करौंधा आश्रम में समर्थकों और आर्य समाजियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। जुलाई 2014 में जब इस मामले की सुनवाई हिसार अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी थी, तब रामपाल के समर्थकों ने अदालत परिसर में जमकर उत्पात मचाया था। इसके बाद हाईकोर्ट की अवमानना और गैर-जमानती वारंट जारी होने पर पुलिस ने बरवाला स्थित आश्रम से रामपाल को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जहां हिंसक टकराव हुआ था।
केस फैक्ट: देशद्रोह के इस मामले में कुल 980 से ज्यादा आरोपी हैं। हाल ही में गिरफ्तार एक अन्य आरोपी और रामपाल ही अब तक जेल में थे, बाकी सभी को पहले ही राहत मिल चुकी है।

