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Haryana News : दिव्यांग विद्यार्थियों को अब 50 लाख तक का एजुकेशन लोन

प्रदेश सरकार ने लागू की विशेष शिक्षा ऋण योजना, विदेश में पढ़ाई होगी आसान

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प्रतीकात्मक चित्र।
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आर्थिक तंगी के कारण उच्च शिक्षा का सपना अधूरा छोड़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने ऐसी विशेष शिक्षा ऋण योजना लागू की है, जिसके तहत पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को भारत ही नहीं, बल्कि विदेश के मान्यता प्राप्त संस्थानों में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए 50 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, यह योजना हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके तहत भारत और विदेश के मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस, शैक्षणिक खर्च और अन्य आवश्यक अध्ययन व्यय के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।

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योजना का लाभ केवल हरियाणा के स्थायी निवासी दिव्यांग विद्यार्थियों को मिलेगा। आवेदक की दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत होना आवश्यक है। सामान्य श्रेणी के लिए आयु सीमा 18 से 55 वर्ष तय की गई है, जबकि मानसिक रूप से दिव्यांग आवेदकों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष रखी गई है। आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश होना अनिवार्य होगा। 15 लाख रुपये या उससे अधिक के ऋण के लिए यूडीआईडी पंजीकरण भी जरूरी होगा।

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आवेदन के लिए ये दस्तावेज होंगे जरूरी

योजना के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड, हरियाणा निवास प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), प्रवेश पत्र, पाठ्यक्रम का विवरण, फीस संरचना, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र और अन्य निर्धारित दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन समय-समय पर हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे।

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