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फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह में खनन वाहनों पर जीपीएस अनिवार्य

चंडीगढ़, 23 दिसंबर (ट्रिन्यू) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हरियाणा के तीन जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह में लघु खनिज ले जाने वाले सभी वाहनों पर जीपीएस लगवाना अनिवार्य कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने अगले साल 28 फरवरी तक इसे...

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चंडीगढ़, 23 दिसंबर (ट्रिन्यू)

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हरियाणा के तीन जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह में लघु खनिज ले जाने वाले सभी वाहनों पर जीपीएस लगवाना अनिवार्य कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने अगले साल 28 फरवरी तक इसे लागू करने के निर्देश दिए। ट्रिब्यूनल ने 11 दिसंबर के अपने आदेश में कहा, ‘खनन वाहन के रूट को चेकपॉइंट्स, रेडियो-फ़्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) टैग और जीपीएस का उपयोग करके सिस्टम के माध्यम से ट्रैक किया जाना चाहिए। इसके अनुसार अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की जाएं। नियंत्रण कक्ष एवं निगरानी स्टेशन स्थापित किया जाएं।’ ट्रिब्यूनल ने यह निर्देश हरियाणा के अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सुनवाई के दौरान दिए।

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