Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

सरकार ने बदला फैसला : 2002 से ही पक्के माने जाएंगे रोडवेज चालक

हरियाणा परिवहन विभाग में वर्ष 2002 में अनुबंध पर नियुक्त हुए 347 चालकों को अब उनकी मूल नियुक्ति तिथि से ही नियमित माना जाएगा। प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी को जारी वह आदेश वापस ले लिया है, जिसमें इन चालकों...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

हरियाणा परिवहन विभाग में वर्ष 2002 में अनुबंध पर नियुक्त हुए 347 चालकों को अब उनकी मूल नियुक्ति तिथि से ही नियमित माना जाएगा। प्रदेश सरकार ने 14 जनवरी को जारी वह आदेश वापस ले लिया है, जिसमें इन चालकों को वर्ष 2006 से नियमित किया गया था। नए फैसले के बाद इन कर्मचारियों को सेवा से जुड़े व्यापक लाभ मिलेंगे।

परिवहन निदेशालय ने इस संबंध में सभी रोडवेज महाप्रबंधकों, वरिष्ठ यांत्रिक अभियंता (मंत्री कार अनुभाग) और राजकीय केंद्रीय कर्मशाला को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। पहले जनवरी में जारी आदेश के तहत वर्ष 2002 से संविदा पर कार्यरत चालकों को 2006 से नियमित किया गया था, जिससे उनकी सेवा अवधि और पेंशन लाभ सीमित हो रहे थे।

Advertisement

अब संशोधित निर्णय के अनुसार उनकी अर्हक सेवा (क्वालीफाइंग सर्विस) की गणना वर्ष 2002 की प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से की जाएगी। नए आदेश के तहत चालकों को एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) सहित सभी सेवा लाभ नियुक्ति तिथि से मिलेंगे।

Advertisement

Advertisement
×