पिंजौर, 31 जनवरी (निस)
वर्ष 2011 के एक मामले में नालागढ़ की लोअर कोर्ट द्वारा तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद हरियाणा विधानसभा से अपनी सदस्यता गंवा चुके पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने रविवार को कहा कि विस स्पीकर की ओर से उनकी सदस्यता संबंध्ाी लिए गए फैसले की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे पार्टी हाईकमान से विचार और कानूनी राय लेकर अगली कार्रवाई करेंगे। चौधरी ने कहा कि स्पीकर के फैसले के खिलाफ वे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक जाएंगे, वहीं लोअर कोर्ट के फैसले के विरुद्ध ऊपरी अदालत में स्टे की मांग करेंगे। वे यहां एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। प्रदीप चौधरी के अनुसार वर्ष 2011 में कालका के गांव पपलोहा निवासी सुच्चा राम की पुलिस की गलत कार्रवाई से मौत हुई थी, इसके बाद वे आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ मिलकर बरोटीवाला पुलिस के विरुद्ध रोष प्रदर्शन कर रहे थे। विधायक होने के नाते पीड़ित परिवार एवं पंचायत प्रतिनिधियों के बुलावे पर वे उनके साथ गए थे। जब वे डीएसपी, एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों से बात कर रहे थे तो नीचे कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी थी। पीड़ित परिवार और पुलिस प्रशासन के बीच कार्रवाई न करने का समझौता हो गया था लेकिन आरोपी पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए हिमाचल पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया।