Fatehabad News: नाबालिग को भगाने व छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल की सजा, जुर्माना
Fatehabad News: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-स्पेशल जज, फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित गर्ग की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी अजय कुमार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने...
Fatehabad News: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-स्पेशल जज, फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित गर्ग की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी अजय कुमार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत भी पांच वर्ष का साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों धाराओं में दोषी को तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही नाबालिग पीड़िता के पुनर्वास के लिए 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहाबाद को भेजते हुए हरियाणा विक्टिम कम्पन्सेशन स्कीम के तहत नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि 22 मार्च 2025 को थाना शहर फतेहाबाद में नाबालिग बालिका के संबंध में शिकायत मिली थी। शिकायत के अनुसार आरोपी नाबालिगा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की। पुलिस ने जांच के दौरान नाबालिग के बयान दर्ज किए तथा उसकी आयु से संबंधित दस्तावेज और स्कूल रिकॉर्ड प्राप्त कर उनका सत्यापन किया। इसके अलावा घटनास्थल की निशानदेही सहित अन्य आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए।
अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों की ठोस गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। जिला न्यायवादी ने बताया कि अपराध की गंभीरता और नाबालिग पीड़िता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए अदालत ने आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती। मामले में प्रभावी पैरवी जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने की।

