Tribune
PT
Subscribe To Print Edition About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
Advertisement

Fatehabad News: नाबालिग को भगाने व छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल की सजा, जुर्माना

Fatehabad News:  अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-स्पेशल जज, फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित गर्ग की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी अजय कुमार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
सांकेतिक तस्वीर
Advertisement

Fatehabad News:  अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-स्पेशल जज, फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित गर्ग की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी अजय कुमार को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत भी पांच वर्ष का साधारण कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों धाराओं में दोषी को तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही नाबालिग पीड़िता के पुनर्वास के लिए 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहाबाद को भेजते हुए हरियाणा विक्टिम कम्पन्सेशन स्कीम के तहत नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

Advertisement

जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि 22 मार्च 2025 को थाना शहर फतेहाबाद में नाबालिग बालिका के संबंध में शिकायत मिली थी। शिकायत के अनुसार आरोपी नाबालिगा को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की। पुलिस ने जांच के दौरान नाबालिग के बयान दर्ज किए तथा उसकी आयु से संबंधित दस्तावेज और स्कूल रिकॉर्ड प्राप्त कर उनका सत्यापन किया। इसके अलावा घटनास्थल की निशानदेही सहित अन्य आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए।

Advertisement

अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों की ठोस गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। जिला न्यायवादी ने बताया कि अपराध की गंभीरता और नाबालिग पीड़िता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए अदालत ने आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती। मामले में प्रभावी पैरवी जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने की।

Advertisement
×