ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 18 जनवरी
अन्य राज्यों से आकर हरियाणा में बसने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब उन सभी लोगों को हरियाणा के स्थायी निवासी प्रमाणपत्र व डोमिसाइल की सुविधा मिलेगी, जिन्हें यहां रहते हुए 5 साल हो चुके हैं। पहले इसके लिए 15 साल हरियाणा में रहना अनिवार्य था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करके संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से राज्य में रहने वाले लाखों लोगों को लाभ मिलेगा।
हरियाणा में लगातार बढ़ रहे औद्योगीकरण के चलते लाखों लोग दूसरे राज्यों से आकर यहां बसे हुए हैं। ज्यादातर ने अब हरियाणा को अपना स्थायी निवास बना लिया है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने नये साल के अवसर पर डोमिसाइल के लिए 15 साल की शर्त हटाकर 5 साल करने का ऐलान किया था। सोमवार को हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये। स्थायी निवासी प्रमाणपत्र के लिए आवेदकों को संबंधित नगर पार्षद, ग्राम पंचायत आदि के माध्यम से प्रमाणित करके दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इसके साथ ही ऐसे लोगों को वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।
नौकरियों में आवेदन के लिए अस्थायी आईडी : मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार जिन लोगों को हरियाणा में रहते हुए 5 साल नहीं हुए हैं और वह किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने नये नियम लागू कर दिए हैं। ऐसे व्यक्ति को हरियाणा में अपना आवास प्रमाण देने के बाद सरकार द्वारा अस्थायी आईडी जारी की जाएगी। इसके आधार पर वे नौकरियों में आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे।