नयी दिल्ली, 26 मई (एजेंसी)
दिल्ली की एक अदालत आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सजा पर शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने बृहस्पतिवार को सीबीआई के वकीलों के साथ-साथ चौटाला की दलीलें सुनीं, जिन्हें 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। चौटाला ने बीमारियों और बुढ़ापे का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा का आग्रह किया।
सीबीआई ने अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा कि इससे समाज में संदेश जाएगा। चौटाला का अतीत साफ नहीं है। यह दूसरा मामला है जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया है। सीबीआई ने 2005 में मामला दर्ज किया था, और 26 मार्च, 2010 को आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 1993 और 2006 के बीच अपनी वैध आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।