सोनीपत, 29 मई (हप्र)
प्रेम विवाह से खफा हाेकर अपनी बेटी की हत्या करने के आरोपी पिता और लड़की के भाई को दोषी करार देते हुए अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। लगभग साढ़े 3 साल पुराने इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने सोमवार को सजा का ऐलान किया। मामले में बेटी की मां और बहन सहित 4 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
लड़की के पति व गांव गढ़ी हकीकत निवासी अर्जुन की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। अर्जुन ने 7 सितंबर, 2019 को इस संबंध में सिटी थाना गोहाना में शिकायत दी थी। इसमें उसने कहा कि वह डेढ़ साल तक गांव खंदराई में अपनी ननिहाल में रहा था। इस दौरान उसे गांव खंदराई की रितु (22) से प्यार हो गया और उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। इससे रितु के परिजन नाराज हो गए। उन्होंने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। लेकिन रितु ने अदालत में अपनी मर्जी से शादी करने का बयान दिया। रितु को 7 सितंबर, 2019 को बुखार हो गया। इस पर उसकी साली अंजली ने फोन कर उन्हें इलाज के लिए गोहाना आने को कहा। जब वह रितु को गोहाना लेकर पहुंचा तो उसका साला संदीप व अजीत, सास सामो और साली अंजली वहां मिले। वे रितु को गोलगप्पे खिलाने के बहाने अपने साथ ले गए और फरसे से उसकी हत्या कर दी। अर्जुन ने बताया कि रितु की हत्या करने के बाद संदीप, अजीत और बंटी फरसा लेकर उसे मारने पहुंचे, लेकिन उसने एक घर में घुसकर जान बचाई और छत से कूदकर भाग गया। पुलिस को युवती के मायके से रितु का गर्दन कटा शव मिला था। पुलिस ने अर्जुन की शिकायत पर ससुर उमेद, सास सामो, साली अंजली, साले संदीप, अजीत उर्फ जीता, बंटी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के बाद आज अदालत ने रितु के पिता उमेद सिंह व भाई संदीप उर्फ काला को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई।