हिसार, 15 सितंबर (हप्र)
चरित्र पर शक के चलते निकटवर्ती डोभी गांव में कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी और तीन वर्षीय बेटे की हत्या के करीब चार साल पुराने मामले में महिला विरुद्ध जघन्य अपपराध की विशेष अदालत ने मृतका के पति डोभी गांव निवासी पुलिस कांस्टेबल साहब राम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया जिसको अदा ना करने की स्थिति में सजा की अवधि दो माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी। इस बारे में सदर
थाना पुलिस ने 25 जुलाई, 2019 को मृतका महिला के भाई पनिहार चक गांव निवासी अजय की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में उसकी बहन सुनीता की शादी साहब राम के साथ और चचेरी बहन मीनू की शादी साहब राम के सगे भाई सतबीर के साथ हुई थी। साहब राम की बहन विनोद व बहनोई सोनू उसकी बहनों की शादीशुदा जिंदगी में दखलंदाजी करते थे जिसके कारण मीनू ने सतबीर से शादी के एक साल बाद ही तलाक ले लिया था। इसके कारण साहब राम, उसका बड़ा भाई सतबीर व बहन विनोद व बहनोई सोनू उसकी बहन सुनीता को परेशान करने लगे। इसी दौरान सुनीता ने एक बेटे निखिल को जन्म दिया जो घटना के समय तीन साल का था। उन्होंने बताया कि साहब राम उसकी बहन के चरित्र पर भी शक करता था और इस बात को लेकर अक्सर झगड़ा करता था। 24 जुलाई, 2019 को मां-बेटे की तेजधार हथियार से हत्या कर दी थी।