नयी दिल्ली (एजेंसी) : हरियाणा में बाल विवाह अब पूरी तरह निषेध होगा। नाबालिगों की शादी को उनके बालिग होने पर भी अदालत से मान्यता नहीं मिलेगी। बाल विवाह को पूरी तरह निषेध करने वाले हरियाणा के कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत 15 से 18 वर्ष की आयु के जोड़े के बीच वैवाहिक संबंध पूर्ण रूप से अवैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद बाल विवाह प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2020 लाया गया था।
शीर्ष अदालत ने कहा था कि पॉक्सो अधिनियम 15 से 18 वर्ष की आयु की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध पर भी लागू होता है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद-2 को मनमाना और संविधान का उल्लंघन करार देते हुए इसे अमान्य कर दिया था।