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डीएलएफ के 7500 मकानों में बिल्डिंग कोड का उल्लंघन, 1100 मालिकों को नोटिस

गुरुग्राम, 6 जनवरी (हप्र) हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के बाद जिला योजनाकार विभाग ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तथा बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करने के मामले में डीएलएफ और अन्य बिल्डर कॉलोनियों में सर्वे के बाद लगभग 7500...

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गुरुग्राम, 6 जनवरी (हप्र)

हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के बाद जिला योजनाकार विभाग ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तथा बिल्डिंग कोड का उल्लंघन करने के मामले में डीएलएफ और अन्य बिल्डर कॉलोनियों में सर्वे के बाद लगभग 7500 मकानों में उल्लंघन को मार्क किया है। विभाग ने नोटिस देकर कार्रवाई की तैयारी शुरू की है। विभाग जल्द ही यह रिपोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पेश करेगा।

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डीटीपी (ई) कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि डीएलएफ सिटी आरडब्ल्यूए, पालम विहार के सी-टू ब्लॉक ने अवैध निर्माण और अवैध गतिविधियों को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। इस मामले में 10 जनवरी को सुनवाई होनी है। कोर्ट को स्थिति से अवगत करवाने के लिए विभाग के द्वारा सर्वे किया गया है। वहीं विभाग की तरफ से उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी करनी शुरू कर दी है। विभाग की तरफ से उल्लंघन करने वाले डीएलएफ फेज-तीन में 1100 मकान मालिकों को नोटिस दिए हैं।

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नोटिस मकानों पर विभाग की तरफ से चस्पा किए जा रहे हैं। इसी तरह डीएलएफ फेज-पांच में भी विभाग की तरफ से अवैध निर्माण और मकानों में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर 81 मकानों के ओसी को रद्द भी कर दिया गया है। सर्वे में सामने आया कि मकानों में नियमों के उल्लंघन में ओसी व बिल्डिंग कोड को ताक पर रखकर अवैध निर्माण, मकानों में व्यावसायिक गतिविधि का संचालन मिला।

पालम विहार में 150 फ्लैट सील करने की तैयारी

डीटीपी की तरफ से पालम विहार के सी-टू ब्लॉक में नक्शे के उल्लंघन कर बने 150 फ्लैट को सील करने की तैयारी की जा रही है। फ्लैट 10 मकानों पर बनाए गए हैं। इसको लेकर उपायुक्त से पुलिस फोर्स और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का आग्रह किया। इन फ्लैट को सील किया जाएगा। इसके अलावा इन मकान के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी जाएगी। तहसीलदार को इन फ्लैट की खरीद-फरोख्त नहीं करने को लेकर दोबारा पत्र लिखा जाएगा। पालम विहार की सी-टू ब्लॉक के निवासी इन फ्लैट के निर्माण से बेहद परेशान हैं। उनका आरोप है कि एक मकान में चार परिवार रहने चाहिए, लेकिन 14 से 16 परिवारों के ठहरने के लिए इन्हें बनाया जा रहा है। इस वजह से पार्किंग, बिजली, सीवर, पानी आदि की समस्या खड़ी हो जाएगी। इस सिलसिले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हाईकोर्ट ने इस मामले में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से जवाब तलब किया हुआ है। इन निर्माणाधीन मकानों को सील किया था, लेकिन इन्होंने सील तोड़कर दोबारा निर्माण शुरू कर दिया है। ऐसे में इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ-साथ मामला दर्ज किया जाएगा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की तरफ से पालम विहार के सभी ब्लॉक का सर्वे करने की योजना बनाई है। इसके तहत जल्द एक टीम का गठन किया जाएगा।

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