रेवाड़ी (हप्र)
भाभी से छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने दोषी करार देते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई है। थाना जाटूसाना क्षेत्र के एक गांव की एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि 31 अगस्त 2021 की शाम को वह अपने घर पर थी। उसके पति उपचार के लिए जयपुर गए हुए थे। शाम को उसका देवर घर पर आया और पीने के लिए पानी मांगा। वह पानी लेने गई तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी को भी इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब उपरोक्त अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए दो साल की जेल व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।