चंडीगढ़, 11 मई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने कोरोना उपचार के दौरान इस्तेमाल होने वाली दवाइयों की कालाबाजारी को रोकने के दवाओं के दाम तय कर दिए हैं। सरकार द्वारा तय किए गए दामों को जहां प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा वहीं अब इससे अधिक दाम वसूलने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को यह रेट भेजते हुए निर्देश दिए हैं कि इससे अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके लिए उपमंडल अधिकारियों, सिविल सर्जनों तथा दवा नियंत्रण अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।
ये होंगे दाम
सरकार के अनुसार हरियाणा में 100 एमजी डौक्सीसिक्लिन की एक गोली 0.91 पैसा, 650 एमजी की पैरासिटामोल 1.73 पैसा, 16 एमजी की मिथाइल प्रैडनीसोलोन की एक गोली 8.37 पैसा तथा आठ एमजी की एक गोली 4.79 पैसे की है। इसी प्रकार कोरोना के दौरान इस्तेमाल होने वाली अजीथ्रोमाइसिन की 500 एमजी की गोली 19.99 की होगी।