यमुनानगर, 13 जनवरी (हप्र)
मुख्यमंत्री की यमुनानगर यात्रा के ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने धारा 144 के तहत आदेश पारित दिये कि यूएवीएस को यात्रा के सभी स्थानों के 500 मीटर के भीतर उड़ान भरने एवं संचालित करने की अनुमति नहीं है। आदेशों में कहा गया है कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी यूएवीएस के खिलाफ अवरोधन और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 14 जनवरी को पावंटा साहिब मार्ग जगाधरी में सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ के शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस मौके पर हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवर पाल और पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं अम्बाला के सांसद रतन लाल कटारिया विशिष्ट अतिथि होंगे।