अम्बाला शहर, 21 अप्रैल (हप्र)
आज से साढ़े तीन माह पूर्व हुए अम्बाला शहर नगर निगम के चुनाव में उम्मीदवार रहे 11 उम्मीदवारों ने आज तक चुनाव पर किए खर्च का लेखा जोखा चुनाव आयोग को जमा नहीं करवाया है। इसके विपरीत बाकी सभी उम्मीदवारों ने निर्धारित सीमा में ही अपना खर्च दिखाया है।
यह खुलासा शहर निवासी हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग में 12 फरवरी को दायर याचिका के जवाब से हुआ है। आरटीआई दायर करने के करीब 2 माह बाद बीती 16 अप्रैल को आयोग के राज्य जन सूचना अधिकारी-एसपीआईओ द्वारा जवाब दिया गया है कि अम्बाला नगर निगम चुनाव लडऩे वाले 11 उम्मीदवारों द्वारा तय समय सीमा में अपने चुनावी खर्चे का अकाउंट जमा नहीं करवाया गया है।
बताया जाता है कि इनमें से दो कांग्रेस पार्टी, एक हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट-एचडीएफ, 3 बसपा और 5 निर्दलीय शामिल हैं।
इनमें वार्ड नंबर 1 से बसपा के जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के रूप चंद, वार्ड 2 से निर्दलीय राजबीर सिंह, निर्दलयी शरणजीत कौर और बसपा के संजीव कुमार, वार्ड 3 से बसपा के कृष्ण लाल, वार्ड 6 से कांग्रेस की रिशवीत कौर, वार्ड 10 से एचडीएफ के ओम प्रकाशए, वार्ड 16 से निर्दलीय स्वर्णजीत सिंह, वार्ड 17 से निर्दलीय सीमा और वार्ड 18 से निर्दलीय गुरदेव सिंह शामिल हैं। इनके अलावा नगर निगम चुनाव लडऩे वाले बाकी सभी उम्मीदवारों ने तय समय सीमा से नीचे ही चुनावी खर्चा किया है।
आरटीआई के जवाब में आयोग के राज्य जन सूचना अधिकारी ने 19 फरवरी को डीसी अम्बाला कार्यालय के एसपीआईओ को उक्त आरटीआई याचिका स्थानांतरित कर याचिकाकर्ता को मांगी गयी सूचना देने के लिए लिखा क्योंकि यह डीसी कार्यालय से सम्बंधित है।
इसके विरुद्ध हेमंत ने 26 फरवरी को राज्य निर्वाचन आयोग में प्रथम अपील दायर की जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त परमाल सिंह के समक्ष इस सम्बन्ध में सुनवाई में पेश होने के लिए लिखा गया।