टोहाना (निस) :
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्रीरामअवतार पारिक की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को 6 माह कैद एव 35 हजार रुपये याचिकाकर्ता के बैंक मेें दिए जाने के आदेश भी दिए हैं। जानकारी मुताबिक गांव भोडियाा खेड़ा के सुरेन्द्र कुमार ने फतेहाबाद की चार मरला कॉलोनी के राजेन्द्र तनेजा के खिलाफ चेक बाउंस होने पर मामला दर्ज करवाया था, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया है।