कुरुक्षेत्र, 2 सितंबर (हप्र)
गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा अनलॉक 4 के लिए जारी किए गए नये दिशानिर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर, 2020 तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन, दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी। 21 सितंबर से 9वीं से 12 कक्षा के बच्चे चाहें तो अध्यापक से दिशानिर्देश लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है।
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा द्वारा अनलॉक-1 में आवश्यक कार्य जैसे- रिपोर्ट कार्ड, परीक्षा परिणाम रजिस्टर, स्किल पासबुक, दाखिले से संबंधित औपचारिकताएं, पुस्तकों का वितरण तथा ऑनलाइन शिक्षा की निगरानी आदि कार्यों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी, परन्तु शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में सभी शिक्षकों को स्कूल में आने के लिए मजबूर किया। कोरोना जैसी महामारी के बीच 25 अगस्त से शिक्षकों को परिवार पहचान पत्र (गैर शैक्षणिक कार्य) दे दिया गया।
स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा (सलाह) के राज्य प्रधान राजकुमार शर्मा ने बताया कि अनलॉक 4 में भी राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण या टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है। सलाह संगठन राज्य सरकार से अनुरोध करता है कि अनलॉक 4 के आदेशों का पालन करते हुए स्कूल में 50 प्रतिशत शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को बुलाए जाने का आदेश जारी करे। शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य न लिया जाए।