राजेश शर्मा/हप्र
फरीदाबाद, 23 जुलाई
अरावली वन क्षेत्र खोरी कालोनी से अतिक्रमण हटाने के मामले में नगर निगम को सु्प्रीम कोर्ट से 4 सप्ताह का समय और मिल गया है। निगम ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लगभग 150 एकड़ भूमि के आधे हिस्से पर से अनधिकृत निर्माण को पहले ही हटाया जा चुका है। अदालत ने इसमें शामिल मानवीय कार्य को ध्यान में रखते हुए नगर निगम को समय दिया। अदालत ने कहा कि पहले इस जगह को खाली करने के लिए सात जून को आदेश जारी कर छह सप्ताह का समय दिया था।
नगर निगम की ओर से पेश वकील ने जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ को सूचित किया कि उन्होंने अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए एक सुनियोजित अभियान चलाया है और अब तक 150 एकड़ में से 74 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है, जो वापस नगर निगम ने अपने कब्जे में ले ली है। सभी अनधिकृत निर्माणों हटाने के शीर्ष अदालत के आदेश का पालन करने के लिए और तीन और सप्ताह के समय की आवश्यकता है। जिसके बाद कोर्ट ने चार और सप्ताह का समय नगर निगम फरीदाबाद को दिया है।
डीसी से मुलाकात के बाद चढ़ूनी को बॉर्डर पर छोड़ा
फरीदाबाद (हप्र) : भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी को खोरी क्षेत्र में प्रभावित लोगों से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और उनकी डीसी से मुलाकात कराई। चढ़ूनी ने डीसी यशपाल यादव से कहा कि प्रशासन वन क्षेत्र की जमीन अपने कब्जे में लेकर प्रभावित लोगों को दे दे। चढ़ूनी ने इससे प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी। डीसी से एक घंटे तक चढ़ूनी की बातचीत चली। मुलाकात के बाद पुलिस ने चढ़ूनी को बॉर्डर पर छोड़ दिया।