जींद (हप्र) : 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने दोषी सोनीपत के बिंदरौली गांव निवासी ललित को एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने बृहस्पतिवार को 20 वर्ष कैद व 1.40 लाख रुपये जुमार्नें की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार सफीदों थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी बुजुर्ग ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय पोती को ललित बहला-फुसलाकर भगा ले गया। उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया। इस मामले में सफीदों थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को 29 नवंबर 2018 को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया था। उसी समय से मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में उपनिरीक्षक सुनीता ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य एकत्रित कर अदालत में पेश किए। जिसके आधार पर एएसजे गुरविंद्र कौर की अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को 20 वर्ष कैद व 1.40 लाख रुपये जुमार्ने की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पांच लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।