टोहाना, 4 मार्च (निस)
अप्रैल-2017 में यहां की एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट एवं अतिरिक्त जिला सेशन जज बलवंत सिह की अदालत ने दोषियों को 20-20 वर्ष कैद एवं 5500-5500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक आकाश वर्मा ने अपनी महिला दोस्त को रतिया रोड पर स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया था जहां पर पहुंचे उसके 2 अन्य दोस्त आशीष एवं गौरव ने मिलकर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की का आरोप था कि तीनों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई।