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Haryana SC Promotion Rules: पदोन्नति में ‘20% फॉर्मूला’, हरियाणा ने एससी कर्मचारियों के लिए बदले नियम

Haryana SC Promotion Rules: कम प्रतिनिधित्व वाले कैडर में पहले मिलेगा मौका

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सांकेतिक फाइल फोटो।
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Haryana SC Promotion Rules: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण को लेकर अहम बदलाव करते हुए एक नया ‘20 प्रतिशत प्रतिनिधित्व फॉर्मूला’ लागू किया है। इस संशोधन का उद्देश्य विभिन्न विभागों में एससी वर्ग की भागीदारी को संतुलित और सुनिश्चित करना है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब किसी भी प्रमोशनल कैडर में यदि अनुसूचित जाति कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व 20 प्रतिशत से कम है, तो पदोन्नति के रिक्त पदों पर सबसे पहले इसी वर्ग के पात्र कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा।

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यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक प्रतिनिधित्व में कमी पूरी नहीं हो जाती। सरकार के इस कदम को प्रशासनिक संतुलन और पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे कम प्रतिनिधित्व वाले कैडर में अवसर बढ़ेंगे। पदोन्नति प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित होगी और आरक्षण और मेरिट के बीच संतुलन बनेगा।

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जहां कोटा पूरा, वहां सामान्य प्रक्रिया

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन विभागों या कैडर में एससी वर्ग का प्रतिनिधित्व पहले से 20 प्रतिशत या उससे अधिक है, वहां पदोन्नति सामान्य नियमों के तहत ही होगी। यानी वहां कोई अतिरिक्त प्राथमिकता लागू नहीं होगी और चयन ‘सीनियाेरिटी-कम-मेरिट’ के आधार पर किया जाएगा।

मेरिट प्रमोशन भी गिने जाएंगे

नयी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 20 प्रतिशत प्रतिनिधित्व की गणना करते समय उन कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा, जो बिना आरक्षण के केवल अपनी योग्यता के आधार पर पदोन्नत हुए हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वास्तविक प्रतिनिधित्व का आकलन सही तरीके से हो और केवल आरक्षण के आधार पर ही आंकड़े तय न किए जाएं।

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